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Allahabad High Court : पत्रकार की सुरक्षा हटाने के मामले में डीएम बस्ती को हाईकोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस
Sun, 18 Jun 2023 05:29 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 18 Jun 2023 05:29 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने याची पत्रकार मो कासिफ द्वारा दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया। याची के अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी का कहना था कि याची ने अवैध खनन के खिलाफ खबर चलायी थी।
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Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
हाईकोर्ट ने बस्ती में अवैध खनन की खबर चलाने के बाद इलेक्ट्रानिक मीडिया के पत्रकार को दी गई सुरक्षा हटाने के मामले जिलाधिकारी बस्ती से अनुपालन आख्या तलब की है। यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने याची पत्रकार मो कासिफ द्वारा दाखिल अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया।
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याची के अधिवक्ता सुशील कुमार तिवारी का कहना था कि याची ने अवैध खनन के खिलाफ खबर चलायी थी, जिसके बाद अज्ञात लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाने लगी और उनका पीछा किया जाने लगा। जिसके खिलाफ याची ने एफआईआर दर्ज करवायी थी। साथ ही सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल की थी, जिस पर हाईकोर्ट के आदेश से उन्हें पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई गई थी।
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जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा हट ली गयी, जिसके खिलाफ याची ने पुन: हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। रिट कोर्ट ने मामले को जिला सुरक्षा समिति को संदर्भित करते हुए तीन सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश पारित किया था, लेकिन निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी न तो सुरक्षा मुहैया करवायी गई और न ही कोई निर्णय लिया गया।
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जिसके खिलाफ याची ने अवमानना प्रार्थना पत्र दाखिल किया, याचिका की सुनवाई के बाद एकल पीठ ने बस्ती की जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को नोटिस जारी कर दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 अगस्त तक रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करते हुए अगली सुनवाई पर अनुपालन शपथ पत्र दाखिल कर, अन्यथा कोर्ट अवमानना कार्यवाही शुरू करेगी।