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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Constable Jitendra's second bail plea rejected in the case of Pujari Yadav's death in an encounter.

High Court : पुजारी यादव मुठभेड़ में मौत मामले में सिपाही जितेंद्र की दूसरी जमानत अर्जी खारिज

Sun, 02 Aug 2026 07:19 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sun, 02 Aug 2026 07:19 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बहुचर्चित पुजारी यादव मुठभेड़ में मौत मामले में पुलिस सिपाही जितेंद्र सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है।

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Constable Jitendra's second bail plea rejected in the case of Pujari Yadav's death in an encounter.
अदालत - फोटो : ANI

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के बहुचर्चित पुजारी यादव मुठभेड़ में मौत मामले में पुलिस सिपाही जितेंद्र सिंह की दूसरी जमानत अर्जी भी खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की अदालत ने दिया है। पहली जमानत मंजूर होने के फैसले को पीड़ित पुजारी यादव के भाई अजय यादव ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को पलट दिया था। इसके बाद सिपाही जितेंद्र सिंह ने दोबारा जमानत अर्जी दाखिल की थी। गौरतलब है कि पुजारी यादव की हत्या कि लिए जौनपुर की पूरी एसओजी टीम को उनके भाई अजय ने आरोपी बनाया था। काफी बवाल के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी जिसमे कई पुलिसवालों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी।

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