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पैदा होते ही जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले उप निबंधक से स्पष्टीकरण तलब
Thu, 10 Jun 2021 08:00 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 10 Jun 2021 08:00 PM IST
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय
- फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के जन्म लेने वाले ही दिन जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले सब रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण तलब किया है। उनको व्यक्तिगत हलफनामे के साथ स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून एवं नियमों का पालन किया गया है।
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कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जन्म लेने के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया है, विश्वास नहीं होता कि नियमों का पालन किया गया होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र जारी करते समय उपलब्ध सभी पत्रजात भी हलफनामे के साथ दाखिल किया जाए ।याचिका की सुनवाई 15जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रीना व तीनअन्य की याचिका पर दिया है।
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बदायूं के बिसौली उप केन्द्र के उप निबंधक ने 20 मई 21 को जन्म लेने वाले बच्चे का उसी दिन 20 मई 21 को ही जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया गया ।
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