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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Clarification sought from the Deputy Registrar who issued the birth certificate as soon as he was born

पैदा होते ही जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले उप निबंधक से स्पष्टीकरण तलब

Thu, 10 Jun 2021 08:00 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 10 Jun 2021 08:00 PM IST
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Clarification sought from the Deputy Registrar who issued the birth certificate as soon as he was born
चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बच्चे के  जन्म लेने वाले ही दिन जन्म प्रमाणपत्र जारी करने वाले सब रजिस्ट्रार से स्पष्टीकरण तलब किया है। उनको व्यक्तिगत हलफनामे के साथ स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या जन्म-मृत्यु पंजीकरण कानून एवं नियमों का पालन किया गया है।

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कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से जन्म लेने के दिन ही जन्म प्रमाणपत्र जारी किया गया है, विश्वास नहीं होता कि नियमों का पालन किया गया होगा। कोर्ट ने कहा कि प्रमाणपत्र जारी करते समय उपलब्ध सभी पत्रजात भी हलफनामे के साथ दाखिल  किया जाए ।याचिका की सुनवाई 15जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एस पी केशरवानी तथा न्यायमूर्ति डा वाई के श्रीवास्तव की खंडपीठ ने  रीना व तीनअन्य की याचिका पर दिया है।
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बदायूं  के बिसौली उप केन्द्र के उप निबंधक ने 20 मई 21 को जन्म लेने वाले बच्चे का उसी दिन 20 मई 21 को ही जन्म प्रमाणपत्र जारी कर दिया है। जिससे स्पष्ट है कि प्रमाणपत्र जारी करने में नियमों का पालन नहीं किया गया ।

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