फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   CBI probe into illegal mining ban denied

अवैध खनन की सीबीआई जांच पर रोक से इंकार

Thu, 18 Aug 2016 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद Updated Thu, 18 Aug 2016 01:42 AM IST
विज्ञापन
 CBI probe into illegal mining ban denied
इलाहाबाद उच्च न्यायालय - फोटो : PTI
इलाहाबाद। प्रदेश भर में बालू के अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने का आदेश हाईकोर्ट ने फिलहाल वापस नहीं लिया है। प्रदेश सरकार ने इस आदेश को वापस लेने के लिए अर्जी दी है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है।
विज्ञापन


प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को इस मामले पर पक्ष रखने के लिए सुप्रीमकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामचंद्रन कोर्ट में उपस्थित हुए। उनका कहना था कि कोर्ट सीबीआई जांच का आदेश देते समय तथ्यों पर विचार नहीं किया और न ही सरकार का पक्ष सुना गया। जबकि इससे पूर्व खनन की सीबीआई जांच को लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट द्वारा खारिज की जा चुकी हैं। अवैध खनन के पर्याप्त साक्ष्य भी अदालत के समक्ष नहीं हैं। जांच का आदेश जल्दीबाजी में दिया गया है।
विज्ञापन


महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह ने कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए सरकार की ओर से पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। हर जिले में विशेष निगरानी टीम गठित है। कहीं से भी अवैध खनन की शिकायत नहीं मिली है। खंडपीठ ने सरकार से जानना चाहा है कि उसको सीबीआई की जांच रिपोर्ट आने से क्या परेशानी है। रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी। फिलहाल तकनीकी कारणों से जांच के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। सरकार का पक्ष सुना जा रहा है। सीबीआई के अधिवक्ता ने बताया कि जांच तेजी से की जा रही है और आठ सितंबर तक सीबीआई अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed