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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   CAT order: Notional increment should be given to retired employees on 30 June or 31 December

कैट का आदेश : 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिया जाए नोशनल इंक्रीमेंट

Wed, 04 Jun 2025 11:08 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 04 Jun 2025 11:08 AM IST
सार

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार राय की एकल पीठ ने चंदौली के राकेश कुमार तिवारी व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर दिया है।

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CAT order: Notional increment should be given to retired employees on 30 June or 31 December
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : AmarUjala

विस्तार

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को एक काल्पनिक वेतन वृद्धि (नोशनल इंक्रीमेंट) देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति रजनीश कुमार राय की एकल पीठ ने चंदौली के राकेश कुमार तिवारी व अन्य की ओर से दायर अर्जी पर दिया है।

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चंदौली निवासी राकेश कुमार और अन्य पूर्वी मध्य रेलवे, दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन के कर्मचारी थे। ये सभी 30 जून या 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए। इसके चलते एक जुलाई या एक जनवरी को मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि से इन्हें वंचित कर दिया गया। इसके खिलाफ इन्होंने कैट में आवेदन दायर कर नोशनल इंकीमेंटी की मांग की।

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अधिवक्ता  एसडी द्विवेदी व डीसी द्विवेदी ने दलील दी कि चार कर्मचारी 30 जून व एक 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए था। इसके ठीक दूसरे दिन मिलने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि के लाभ से इन्हें वंचित कर दिया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट की ओर से स्थापित विधि व्यवस्था के खिलाफ है।

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कैट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि कर्मचारी जब सालभर काम करता है तो उसे वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती है। ऐसे में सालभर काम करने के बाद वेतन वृद्धि से एक दिन पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी को उस लाभ से वंचित करना, उसे बिना किसी गलती के दंडित करने के समान है।

कैट ने याचियों को एक वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करने का निर्देश दिया। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर वार्षिक वेतन वृद्धि के निर्धारण के बाद संशोधित पीपीओ (पेंंशन पेमेंट ऑर्डर) जारी करें।

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