High Court : उसरी कांड में जान गंवाने वाले मनोज राय का मुकदमा गाजीपुर से लखनऊ स्थानांतरित
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड (वर्ष-2001) में माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी/एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गाजीपुर के उसरी चट्टी कांड (वर्ष-2001) में माफिया मुख्तार अंसारी और ब्रजेश सिंह के बीच हुई गोलीबारी में जान गंवाने वाले मनोज राय के मामले में चल रहे मुकदमे को गाजीपुर ट्रायल कोर्ट से एमपी/एमएलए कोर्ट लखनऊ स्थानांतरित कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ ने ट्रांसफर अर्जी पर दिया।
गाजीपुर के थाना मोहम्मदाबाद में उसरी चट्टी कांड में जान गंवाने वाले मनोज राय के पिता शैलेंद्र राय ने बेटे की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें मुख्तार अंसारी, सुरेंद्र शर्मा, अफरोज खान, मोहम्मद शाहिद व अन्य को आरोपी बनाया था। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम गाजीपुर की कोर्ट में मामला लंबित है। याचियों ने ट्रांसफर अर्जी दाखिल कर मुकदमे को लखनऊ एमपी/एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी।
याची के वकील ने दलील दी कि इस मामले के एक अन्य आरोपी सरफराज का मुकदमा पहले ही लखनऊ स्थानांतरित हो चुका है। इस आधार पर याचियों का भी मुकदमा स्थानांतरित करने की प्रार्थना की गई। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद ट्रांसफर अर्जी स्वीकार कर ली।