फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   bar coucil to filed amendment petiton in high court

हाइकोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल करेगा बार कौंसिल

Sun, 26 Apr 2020 11:33 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 26 Apr 2020 11:33 PM IST
विज्ञापन
bar coucil to filed amendment petiton in high court
उप्र बार कौंसिल लॉक डाउन में परेशान वकीलों को आर्थिक सहायता देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश में संशोधन के लिए याचिका दाखिल करेगा। कौंसिल का मानना है कि हाईकोर्ट के आदेश में अस्पष्टता है, जिनकी वजह से उसे न्यासी समिति से धनराशि मिलने में बाधा है। मदद के वितरण को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस मामले को लेकर कौंसिल के सदस्यों की रविवार को दुबारा बैठक हुई। हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में हुईं बैठक में बार कौंसिल ने कहा कि जब तक न्यासी समिति से 100 करोड़ रुपये नहीं मिल जाते हैं, वकीलों की मदद कर पाना मुमकिन नहीं है। एक या दो करोड़ रुपये से 5 हजार रुपये प्रति अधिवक्ता को आर्थिक सहायता देना संभव नहीं है। जब तक कि प्रदेश सरकार या ट्रस्टी कमेटी सौ करोड़ रुपये नहीं दे देती।
विज्ञापन

बैठक में कहा गया कि बार कौंसिल ऑफ इंडिया से मिलने वाली एक करोड़ रुपये की मदद भी अभी तक नहीं मिली है। हाईकोर्ट के आदेश पर बार काउंसिल ने वकीलों की सहायता की योजना तैयार करने के लिए शनिवार को बैठक बुलाई थी। जिसमें कुछ तय नहीं हो पाया था। बैठक में प्रदेश के विभिन्न जिलों से आये सदस्यों में अध्यक्ष हरिशंकर सिंह, उपाध्यक्ष देवेन्द्र मिश्र नगरहा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सदस्य श्रीनाथ त्रिपाठी, सदस्य सचिव अजय यादव, सदस्यगण अब्दुल रज्जाक खां, अरुण कुमार त्रिपाठी, अजय कुमार शुक्ल, अखिलेश कुमार अवस्थी, जानकी शरण पांडेय, प्रशान्त सिंह अटल, प्रदीप कुमार सिंह, राकेश पाठक, पांचूराम मौर्य, अमरेन्द्र नाथ सिंह एवं रोहिताश्व कुमार अग्रवाल शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed