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विधायक विजय मिश्र के बहुमंजिला काम्प्लेक्स के ध्वस्तीकरण पर रोक

Tue, 20 Oct 2020 11:34 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 20 Oct 2020 11:34 AM IST
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Ban on demolition of MLA Vijay Mishra's multi-storey complex
विधायक विजय मिश्र - फोटो : अमर उजाला
बाहुबली विधायक विजय मिश्र को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने बाघम्बरी हाउसिंग स्कीम अल्लापुर स्थित उनके बहुमंजिला कॉम्पलेक्स के ध्वस्तीकरण पर तीन सप्ताह के लिए रोक लगा दी है। कोर्ट ने याची को ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने की छूट दी है और अपील पर एक सप्ताह में सुनवाई करने का निर्देश दिया है। इंद्रकली व अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी ने सुनवाई की। 
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याचिका में मकान संख्या 13/16 के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इस भवन के ध्वस्तीकरण आदेश 12 दिसंबर 2007 को जारी किया जा चुका है। इसका नोटिस भी याची को आदेश जारी होने से पूर्व ही दिया जा चुका है।
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यह एक पांच मंजिला भवन है, जो व्यवसायिक उद्देश्य से बनाया गया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार है। इस पर राज्य सरकार और पीडीए के अधिवक्ता ने कहा कि याची चाहें तो एक सप्ताह के भीतर स्थगन अर्जी के साथ अपील दाखिल कर सकते हैं। उसके एक सप्ताह में अपील पर निर्णय होगा। इसलिए तीन सप्ताह तक ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। 
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कोर्ट ने याची को एक सप्ताह में अपील दाखिल करने और अपीलीय अधिकारी को उसके एक सप्ताह में उस पर आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है बाघम्बरी हाउसिंग स्थित यह भवन भदोही विधायक विजय मिश्रा का ही बताया जाता है। हालांकि यह उनके नाम से नहीं है।
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