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रेलवे : ट्रेनों में लगेज की ओवरलोडिंग पर लगी रोक, रेलवे बोर्ड ने तय की सीमा
Fri, 21 Aug 2026 05:44 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 21 Aug 2026 05:44 PM IST
सार
ट्रेनों के लगेज और पार्सल डिब्बों में मनमाने तरीके से सामान लोड करने की मनमानी अब पूरी तरह थम गई है। रेलवे बोर्ड ने लगेज बुकिंग की अधिकतम सीमा तय कर दी है।
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रेलवे पार्सल सेवा।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
ट्रेनों के लगेज और पार्सल डिब्बों में मनमाने तरीके से सामान लोड करने की मनमानी अब पूरी तरह थम गई है। रेलवे बोर्ड ने लगेज बुकिंग की अधिकतम सीमा तय कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब कोच की कुल वहन क्षमता का अधिकतम 20 प्रतिशत हिस्सा ही व्यक्तिगत लगेज बुकिंग के लिए मिलेगा। चार टन क्षमता वाले सामान्य कोच में अब केवल 8 क्विंटल और एलएचबी ट्रेनों के कोच (3.9 टन क्षमता) में अधिकतम 7.80 क्विंटल तक लगेज बुकिंग की छूट रहेगी। बाकी 80 प्रतिशत हिस्सा व्यावसायिक लीज, रेगुलर पार्सल और डाक सेवा के लिए सुरक्षित रहेगा।
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रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (पैसेंजर मार्केटिंग) रोहित कुमार की ओर से उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोनल रेलवे को जारी पत्र में कहा गया है कि प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबंधकों (पीसीसीएम) को इसका अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। वहीं दूसरी ओर रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र ( क्रिस ) के बुकिंग सॉफ्टवेयर में भी इस लिमिट को फ्रीज कर दिया गया है ताकि नियमों से कोई छेड़छाड़ न हो सके।
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