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कोर्ट : जौनपुर के उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीआईओएस को जमानती वारंट

Fri, 02 Dec 2022 10:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 02 Dec 2022 10:55 PM IST
सार

कोर्ट ने 16 नवंबर को दोनों अधिकारियों को याचियों का जीपीएफ  भुगतान करने या कारण स्पष्ट करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कहा, अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है।

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Bailable warrant to Deputy Director Secondary Education and DIOS of Jaunpur
न्यायालय - फोटो : file photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा तथा जिला विद्यालय निरीक्षक के खिलाफ  जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीजेएम जौनपुर के मार्फत दोनों अधिकारियों को हाजिर होने के लिए वारंट जारी किया जाय। कोर्ट ने एसपी जौनपुर को भी दोनों अधिकारियों को 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है।

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कोर्ट ने 16 नवंबर को दोनों अधिकारियों को याचियों का जीपीएफ  भुगतान करने या कारण स्पष्ट करने के लिए हाजिर होने का निर्देश दिया था। इसका पालन नहीं किया गया। सरकारी वकील ने कहा, अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। कोर्ट ने कहा, साफ  है विपक्षियों ने आदेश का पालन नहीं किया है क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने की कार्रवाई की जाए। 
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यह आदेश न्यायमूर्ति विक्त्रस्म डी चौहान ने सूराज सिंह तथा दो अन्य की याचिका पर दिया है। द्वारिका प्रसाद इंटर कालेज, दशरथपुर, मछलीशहर के शिक्षक सुराज सिंह, राजमणि यादव तथा लिपिक रमाशंकर यादव वर्ष 2013 में सेवानिवृत्त हुए। इनके जीपीएफ  तथा पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। नौ वर्ष से कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।

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