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झटका : धोखाधड़ी कर मिलावटी और खराब प्लेटलेट्स बेचने के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
Mon, 28 Nov 2022 11:18 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 28 Nov 2022 11:18 PM IST
सार
अदालत ने कहा कि पुलिस के कागजातों के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि फर्जी कागजातों के आधार पर मौके का फायदा उठाकर नकली प्लेटलेट बेचता है उसके कब्जे से काफी मात्रा में प्लेटलेट्स एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
धोखाधड़ी करके प्लेटलेट्स बेचने के आरोपित दिलीप पटेल की जमानत अर्जी जिला न्यायालय ने खारिज कर दी है। अपर सत्र न्यायाधीश भारत सिंह यादव ने एनडीपीएस मामलों के विशेष लोक अभियोजक श्रीप्रकाश शुक्ल और आरोपित दिलीप पटेल के अधिवक्ता के तर्कों को सुनकर एवं इस संबंध में कोतवाली पुलिस के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज किया।
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अदालत ने कहा कि पुलिस के कागजातों के अनुसार आवेदक पर आरोप है कि फर्जी कागजातों के आधार पर मौके का फायदा उठाकर नकली प्लेटलेट बेचता है उसके कब्जे से काफी मात्रा में प्लेटलेट्स एवं अन्य सामग्री बरामद हुई है इसलिए जमानत का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।
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21 अक्तूबर 2022 को कोतवाली पुलिस ने कई व्यक्तियों को पकड़ा उनमें से दिलीप पटेल के कब्जे से मोबाइल फोन, रुपये एवं प्लेटलेट्स बरामद हुए उसने रुपयों के बारे में बताया कि यह रुपए प्लेटलेट्स को बेचकर कमाए गए हैं, प्रयोगशाला की जांच में प्लेटलेट्स में मिलावट व बैक्टीरिया पाए गए।
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