अपहरण कर देवरिया जेल में पिटाई के मामले में पूर्व सांसद अतीक के गुर्गों की जमानत खारिज
पूर्व सपा सांसद अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा मोहम्मद जैद और उसके साथियों का इलाहाबाद से अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई करने के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने अभियुक्त खालिद जफर और फैसल की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल और एसपीओ जय गोविंद उपाध्याय को सुन कर दिया है।
घटना 22 नवंबर 2018 की धूमनगंज की है। वादी मोहम्मद जैद ने अतीक अहमद के साढू इमरान, सद्दाम अली, अहमद मोहम्मद, अहमद हुसैन पूर्व सांसद अतीक के बहन का दामाद खालिद जफर अरशद ,मोहम्मद राशिद उर्फ नीलू, विजय राय, साबिर आदि के खिलाफ आठ जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वादी का कहना है कि वह अपने चचेरे भाई उमेश अहमद और मित्र अभिषेक पांडे के साथ कार से जा रहा था कि पीएसी गेट के पास अभियुक्तगणों ने उस की कार रोक कर बाहर घसीट लिया और कहा कि फरहान ने तुम सबको देवरिया जेल ले जाने के लिए कहा है।
वादी का आरोप है कि उसके सोने की ब्रेसलेट और आठ हजार रुपये भी छीन लिया और देवरिया जेल के अंदर ले गए वहां पूर्व सांसद अतीक अहमद ने देखते ही गाली देते हुए कहा कि विश्वा पुरी वाली जमीन भूल जाओ । मैं जिसे कहूं उसे बैनामा कर दो और धमकी दिया जब वादी ने कुछ पूछना चाहा तो उसे और उसके चचेरे भाई और मित्र को जेल के अंदर ही मारा-पीटा और चोटे पहुंचाई गई।