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Prayagraj News: दहेज उत्पीड़न के मामले में सास को दी अग्रिम जमानत
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज उत्पीड़न और विवाहिता की मौत के मामले में आरोपी सास निर्मला यादव को अग्रिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह की कोर्ट ने कहा कि आरोपपत्र दाखिल हो चुका है, आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जांच के दौरान उसके असहयोग करने की बात सामने नहीं आई। ऐसे में आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
मामला फिरोजाबाद के टूंडला थाने का है। इसमें याची पर दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
अभियोजन के अनुसार आरोपी के बेटे की शादी चार मई 2021 को प्रतिभा से हुई थी। विवाह के बाद मृतका को दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाता था। उसे 18-19 फरवरी 2025 की रात ससुराल में बेहोशी की हालत में पाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 25 फरवरी 2025 को उसकी मौत हो गई। मामले में सास ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की।
याची अधिवक्ता ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ने की वजह से होना बताया गया। साथ ही मृतका के पति को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत दे दी।
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मामला फिरोजाबाद के टूंडला थाने का है। इसमें याची पर दहेज हत्या और दहेज प्रतिषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी।
अभियोजन के अनुसार आरोपी के बेटे की शादी चार मई 2021 को प्रतिभा से हुई थी। विवाह के बाद मृतका को दहेज की मांग कर प्रताड़ित किया जाता था। उसे 18-19 फरवरी 2025 की रात ससुराल में बेहोशी की हालत में पाया गया। अस्पताल में इलाज के दौरान 25 फरवरी 2025 को उसकी मौत हो गई। मामले में सास ने अग्रिम जमानत अर्जी दायर की।
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याची अधिवक्ता ने दलील दी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में विवाहिता की मौत का कारण दिल का दौरा पड़ने की वजह से होना बताया गया। साथ ही मृतका के पति को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इस आधार पर कोर्ट ने याची को अग्रिम जमानत दे दी।
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