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दहेज उत्पीड़न में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर
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दहेज उत्पीड़न में आरोपी पति की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति संतोष कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन को सुन कर दिया है।
घटना 26 अगस्त 2021 की धूमनगंज थाने की है। वादिनी सुप्रिया कुमारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संतोष कुमार से उसकी शादी 11 फरवरी 2016 को हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। वादिनी का कथन है कि वह कमरे में बंद कर उसे मारा.पीटा और चोटे पहुंचाई थी। अदालत ने अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आधार ना पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न के मामले में आरोपी पति संतोष कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी नामंजूर कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने अभियोजन को सुन कर दिया है।
घटना 26 अगस्त 2021 की धूमनगंज थाने की है। वादिनी सुप्रिया कुमारी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि संतोष कुमार से उसकी शादी 11 फरवरी 2016 को हुई थी। दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करता था। वादिनी का कथन है कि वह कमरे में बंद कर उसे मारा.पीटा और चोटे पहुंचाई थी। अदालत ने अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का आधार ना पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
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