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वेब सिटी के विकास में बाधा पहुंचा रहे भू-माफिया के खिलाफ याचिका, कोर्ट ने मांगी जानकारी 

Sun, 17 Jan 2021 02:38 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 17 Jan 2021 02:38 AM IST
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Allahabad news:Petition against land mafia hindering the development of web city
इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

गाजियाबाद वेब सिटी के निर्माण में बाधा पहुंचा रहे भू माफिया और स्थानीय अराजक तत्वों के खिलाफ निर्माण कंपनी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी है कि भूमाफिया और अराजकतत्वों के खिलाफ कंपनी की शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। याचिका की सुनवाई 27 जनवरी को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति एनए मुनीस तथा न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने उप्पल चड्ढा हाईटेक डेवलपर प्रा.लि. कंपनी की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि वेव सिटी के लिए अधिगृहीत जमीन पर विकास कार्य कंपनी व जीडीए द्वारा किया जाना है।
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कुछ अराजकतत्व इस कार्य में व्यवधान डाल रहे हैं। जिला प्रशासन से सहायता मांगी गई है लेकिन कोई सहायता नहीं मिल रही है। याचिका में राज्य सरकार व अन्य प्राधिकारियों को याची को विकास कार्य की अनुमति देने तथा इसमें सहयोग देने का  निर्देश जारी करने की मांग की गई है। 
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 वर्ष 2003 में राज्य सरकार ने निजी डेवलपर्स की भागीदारी से राज्य के प्रमुख शहरों से सटे क्षेत्र में हाई-टेक टाउनशिप विकसित करने के लिए एक नीति तैयार की है। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने याची कंपनी का चयन किया और गाजियाबाद में हाईटेक टाउनशिप के विकास के लिए वेब सिटी, गाजियाबाद के नाम से करीब  4500 एकड़ जमीन भी अधिगृहीत की। 


स्थानीय असामाजिक तत्व विकास कार्य में लगातार बाधा पैदा कर रहे हैं। शिकायत दर्ज होने के बावजूद आज तक इन असामाजिक  लोगों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की गई है। जिस पर यह याचिका दायर की गई है।

 

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