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Allahabad highcourt: गंगा प्रदूषण मामले में अब 27 जुलाई को सुनवाई

Thu, 07 Jul 2022 11:28 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 07 Jul 2022 11:28 PM IST
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Allahabad highcourt: Now hearing in Ganga pollution case on July 27
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
इलाहाबाद हाईकोर्ट में गंगा प्रदूषण के मामले में बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। इस वजह से कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तिथि तय कर दी। यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अगुवाई वाली तीन जजों की पीठ ने दिया है।
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स्वत: संज्ञान ली गई जनहित याचिका पर जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, कोर्ट ने पाया कि मामले में दाखिल याचिकाओं के प्रपत्रों का समन्वय कर सॉफ्ट कॉपी तैयार नहीं की गई है। इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताई। मामले में अधिवक्ता वीसी श्रीवास्तव ने तर्क दिया कि गंगा का पानी शुद्ध नहीं आ रहा है। नाले का पानी गिर रहा है।
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उन्होंने खुद कई घाटों का पानी एकत्र कर जांच के लिए भेजा है। उन्होंने जांच के लिए अधिकारियों और अधिवक्ताओं की संयुक्त टीम बनाए जाने को कहा, लेकिन कोर्ट ने मामले की सुनवाई को टालते हुए 27 जुलाई की तिथि नियत कर दी।
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