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Allahabad highcourt: वलीउल्लाह की फांसी की सजा के खिलाफ अपील मंजूर

Wed, 13 Jul 2022 01:26 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Wed, 13 Jul 2022 01:26 AM IST
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Allahabad highcourt: Appeal approved against the death sentence of Waliullah
इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी बम धमाके में फांसी की सजा पाए आतंकी वलीउल्लाह की सजा के खिलाफ  दाखिल अपील मंजूर कर ली है। अपील को मंजूर कर जस्टिस मनोज मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने निचली अदालत के रिकॉर्ड को तलब किया है। वलीउल्ला को अभी हाल ही में गाजियाबाद ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
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आतंकी वलीउल्लाह ने गाजियाबाद जेल प्रशासन के जरिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में सजा के खिलाफ  अपील दाखिल की थी। अपील दाखिल कर उसने अपने को निर्दोष साबित करने की कोशिश की है तथा फांसी की सजा को गलत कहा है। सजायाफ्ता वलीउल्लाह इन दिनों गाजियाबाद की डासना जेल में तनहाई में बंद है। वह मूल रूप से प्रयागराज के फूलपुर इलाके का रहने वाला है।
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ट्रायल कोर्ट द्वारा फांसी की सजा दिए जाने के बाद वलीउल्लाह से मिलने उसके परिवार का कोई सदस्य नहीं पहुंचा है। यही वजह है कि वलीउल्लाह ने गाजियाबाद कि जेल प्रशासन के जरिए हाईकोर्ट में फांसी की सजा के खिलाफ  आपराधिक अपील दाखिल की है।
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वाराणसी सीरियल ब्लास्ट मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए वलीउल्लाह को दोषी करार दिया था। गाजियाबाद की अदालत ने वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुनाई। सात मार्च 2006 को वाराणसी में सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। कोर्ट ने वाराणसी के संकटमोचन मंदिर में विस्फोट व दशाश्वमेध मार्ग पर बम बरामद होने के मामले में वलीउल्लाह को दोषी माना है।
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