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सीएए के खिलाफ याचिका पर सुनवाई नहीं करेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट
Mon, 17 Feb 2020 08:03 PM IST
विनोद सिंह
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 17 Feb 2020 08:03 PM IST
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम
- फोटो : फाइल फोटो
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नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 (सीएए) को चुनौती देने वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फिलहाल सुनवाई नहीं करेगा। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की पीठ ने सोमवार को नजाकत अली की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि सीएए के मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि इस मामले में वह सुनवाई न करें। इस स्थिति में सुप्रीमकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर कोई निर्णय आने के बाद ही इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। कोर्ट ने याचिका को सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद ही सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि सीएए के मामले में बड़ी संख्या में याचिकाएं सुप्रीमकोर्ट में लंबित है। सर्वोच्च अदालत ने सभी उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि इस मामले में वह सुनवाई न करें। इस स्थिति में सुप्रीमकोर्ट में लंबित याचिकाओं पर कोई निर्णय आने के बाद ही इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई संभव है। कोर्ट ने याचिका को सुप्रीमकोर्ट का निर्णय आने के बाद ही सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।
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