Allahabad high Court : डिक्री रद्द कर केस दाखिल दफ्तर करने पर पीलीभीत के तत्कालीन एसडीएम से मांगा जवाब
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 22 May 2026 06:45 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीलीभीत के तत्कालीन एसडीएम से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कहा है कि राज्य सरकार की अर्जी पर याची के पक्ष में पारित डिक्री रद्द किए जाने के बाद मामले को मेरिट पर सुनने के बजाय पत्रावली दाखिल दफ्तर कैसे कर दी गई।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।