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Allahabad High Court : आजम खां के केस स्थानांतरण मामले में शिकायतकर्ता से जवाब तलब

Tue, 14 Feb 2023 11:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 14 Feb 2023 11:24 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खां की ओर से दाखिल केस स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

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Allahabad High Court seeks response from complainant in Azam Khan's case transfer case
Azam Khan - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा नेता आजम खां की ओर से दाखिल केस स्थानांतरण अर्जी पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता को अगली सुनवाई पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने आजम और दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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आजम खां ने अपने छह केसों की सुनवाई रामपुर के बजाय दूसरे जिले की कोर्ट में किए जाने की मांग की है। आजम के एक अन्य मामले में दाखिल प्राथमिकी निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार के जवाबी हलफनामा को स्वीकार कर लिया है। साथ ही पूर्व के जवाबी हलफनामा को वापस लेने की मंजूरी भी दे दी है। 

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