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Allahabad High Court : रेप के आरोपी स्वामी सच्चिदानंद ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत की गुहार

Fri, 15 Jul 2022 09:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 15 Jul 2022 09:25 PM IST
सार

बाबा पर आरोप है उन्होंने 2017 में आश्रम के चार महंतों के साथ मिलकर साध्वियों केसाथ मारपीट की और उनका यौन शोषण किया। इसमें बस्ती की दो और छत्तीसगढ़ की दो-दो लड़कियां शामिल हैं।

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Allahabad High Court: Rape accused Swami Satchidanand has sought bail in the High Court
court new - फोटो : istock

विस्तार

बस्ती के अहमद घाट के पास संतकुटीर आश्रम की साध्वियों के साथ रेप के आरोपी स्वामी सच्चिदानंद उर्फ दयानंद ने अपनी जमानत के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुहार लगाई है। हालांकि, शुक्रवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई केलिए दो अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

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मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति समित गोपाल की पीठ कर रही थी। सुनवाई केदौरान याची पक्ष की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हो सका। सरकारी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि केस के सूचीबद्ध होने के जानकारी न होने की वजह से याची पक्ष की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका।
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लिहाजा, केस की सुनवाई के लिए कोई दूसरी तिथि तय की जाए। इस पर कोर्ट ने सुनवाई को दो अगस्त तक के लिए टाल दिया। बाबा पर आरोप है उन्होंने 2017 में आश्रम के चार महंतों के साथ मिलकर साध्वियों केसाथ मारपीट की और उनका यौन शोषण किया। इसमें बस्ती की दो और छत्तीसगढ़ की दो-दो लड़कियां शामिल हैं।

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