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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी कांस्टेबल का परिणाम दो माह में देने का दिया निर्देश
Tue, 13 Aug 2019 04:59 AM IST
देव कश्यप
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
Published by: देव कश्यप
Updated Tue, 13 Aug 2019 04:59 AM IST
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Allahabad High Court
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आबकारी विभाग में कांस्टेबलों की भर्ती 2016 के स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम दो माह में घोषित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इसके बाद अन्य प्रक्रिया भी शीघ्रता से पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने आजमगढ़ के आशुतोष दुबे और आठ अन्य की याचिका पर दिया है।
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याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी ने बहस की। याची का कहना था कि 2016 की भर्ती का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है किंतु, परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कहना था कि कुछ शिकायत की गई है, जिसकी विजिलेंस जांच की जा रही है। अगस्त 19 तक जांच पूरी हो जाएगी।
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आयोग ने 405 आबकारी कांस्टेबलों की भर्ती निकाली थी। किन्तु चयन प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। जिस पर यह याचिका दाखिल की गई है।