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इलाहाबाद हाईकोर्ट : जौनपुर जिलाधिकारी हाजिर, कहा- आदेश का कर दिया है पालन

Sat, 25 Mar 2023 08:59 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 25 Mar 2023 08:59 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी जौनपुर हाजिर हुए। हलफनामा दाखिल कर कहा आदेश का पालन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जौनपुर से उनका तबादला गौतमबुद्धनगर कर दी दिया गया है।

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Allahabad High Court: Jaunpur District Magistrate present, said- the order has been followed
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मनीष कुमार वर्मा जिलाधिकारी जौनपुर हाजिर हुए। हलफनामा दाखिल कर कहा आदेश का पालन कर दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि जौनपुर से उनका तबादला गौतमबुद्धनगर कर दी दिया गया है। कोर्ट ने अगली तिथि पर भी हाजिर रहने का निर्देश देते हुए जौनपुर के नए जिलाधिकारी को पक्षकार बनाते हुए हलफनामा मांगा है। याचिका की सुनवाई 20 अप्रैल को होगी।

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कोर्ट ने जिलाधिकारी वर्मा से पूछा था कि उन्होंने अपने खिलाफ कितनी अवमानना नोटिस प्राप्त की है और उनका परिणाम क्या हुआ। उनके द्वारा संतोषजनक सफाई न देने के कारण कितने अवमानना केस अभी भी लंबित है। क्यों न इसे कदाचार माना जाए और सेवा पुस्तिका में प्रविष्टि की जाए। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि क्यों न उनसे इस केस के हर्जाने की वसूली की जाए। जिसका जवाब नहीं दिया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने बिशुन चंद उर्फ किशुन चंद की अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।

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शाहगंज तहसील के भिवरहा कला गांव में प्लॉट संख्या 366 याची की खेती की भूमिधरी जमीन है। बगल में प्लाॅट संख्या 292 फतेहगढ़ गांव का है। गांव वालों के दबाव में उसी पर सड़क बनाई जा रही है, परंतु सड़क बनाने में याची के प्लाॅट का अतिक्रमण किया गया। पैमाइश व सीमांकन की मांग की अनसुनी करने पर कोर्ट ने जिलाधिकारी को तहसीलदार की रिपोर्ट पर सीमांकन कर विवाद छह हफ्ते में तय करने का निर्देश दिया।

आदेश की प्रति जिलाधिकारी को दी गई किंतु, आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसपर अवमानना याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने जिलाधिकारी को मौके पर जाकर पैमाइश करने व रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। याची के अधिवक्ता ने जिलाधिकारी के हलफनामे पर आपत्ति की, कहाकि वास्तविक कार्य नहीं किया गया, केवल पेपर वर्क किया गया है।

आदेश का अनुपालन न करने पर प्रमुख सचिव पशुपालन 28 को तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का अनुपालन न करने पर प्रमुख सचिव पशुपालन को 28 मार्च को तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि प्रमुख सचिव पूरे रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक चौधरी ने मोहम्मद अकरम व तीन अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।

मामला पशुधन प्रसार अधिकारी पद की भर्ती घोटाले से जुड़ा है। इस मामले में 2014 से सुनवाई चल रही है। कोर्ट ने पूर्व की सुनवाई में जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। कोर्ट ने इसके लिए दो बार अवसर दिया लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया तो उसने प्रमुख सचिव पशुधन को पूरे रिकॉर्ड के साथ तलब किया है।

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