फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   allahabad high court hearing criminal appeal BJP MLA Ramdular Gond and records of lower court summoned

Prayagraj: भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की अपील पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस, रिकॉर्ड तलब

Sat, 23 Dec 2023 11:47 AM IST
अनुज कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 23 Dec 2023 11:47 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी भाजपा विधायक रामदुलार गोंड की अपील पर नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है। हाईकोर्ट इस मामले पर अब 25 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी।

विज्ञापन
allahabad high court hearing criminal appeal BJP MLA Ramdular Gond and records of lower court summoned
रामदुलार गोंड - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार दिए गए बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार व विपक्षियों से जवाब तलब भी किया है। कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है। हाईकोर्ट इस मामले पर अब 25 जनवरी को अगली सुनवाई करेगी।

विज्ञापन

न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने इस केस की सुनवाई की। विधायक रामदुलार गोंड की अर्जी पर 25 जनवरी को सुनवाई होगी। सोनभद्र की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट के फैसले के खिलाफ विधायक रामदुलार ने हाईकोर्ट में दाखिल क्रिमिनल अपील दाखिल की। सजा को रद्द किए जाने की गुहार लगाई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत का फैसला होने तक सजा पर रोक लगाए जाने और जमानत पर जेल से रिहा किए जाने की भी अपील की भी मांग की गई है। सोनभद्र की स्पेशल कोर्ट ने 15 दिसंबर को विधायक रामदुलार को 20 साल की कैद और 10 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। 

विज्ञापन

सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर राम दुलार गोंड विधायक चुने गए थे। हाईकोर्ट में एमपी/ एमएलए कोर्ट के केसों की सुनवाई की अधिकारिता वाली कोर्ट जस्टिस राजवीर सिंह के नहीं बैठने पर जस्टिस मयंक कुमार जैन की कोर्ट में मुकदमा ट्रांसफर हुआ था। विधायक रामदुलार के खिलाफ 2014 में रेप और पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट से आज फौरी राहत नहीं मिलने पर अब विधायक की सदस्यता रद्द होना लगभग तय है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed