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Allahabad High Court : राजमार्ग 29 की सड़क पर कब्जा होने पर हाईकोर्ट नाराज़, जवाब तलब

Mon, 25 Oct 2021 08:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज
अमर उजाला ब्यूरो, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 25 Oct 2021 08:44 PM IST
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Allahabad High Court: HC angry over highway 29 road encroachment, seeks reply
Allahabad High Court - फोटो : PTI
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 के गाटा नंबर 211 एरिया 0. 9100 हेक्टेयर पर नट समुदाय के लोगों द्वारा कब्जा कर लेने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग, डीएम वाराणसी व एसडीएम, तहसील-सदर वाराणसी से इस संबंध में जानकारी प्राप्त कर कोर्ट को अगली तारीख पर बताने का निर्देश दिया है।
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हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर यह सही है कि एनएचआई की सड़क पर लोगों ने कब्जा कर रखा है तो यह बहुत ही दुखद है। हाईकोर्ट के जस्टिस एमएन भंडारी व जस्टिस सीके राय की खंडपीठ ने यह आदेश पूर्व ग्राम प्रधान कमलेश यादव की जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि प्राइवेट विपक्षियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की सड़क की जमीन पर कब्जा कर रखा है।
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वहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। लोगों के आवागमन में बाधा पहुंचती है। बताया यह भी गया कि विपक्षियों को अधिकारियों ने सड़क की जमीन होते हुए भी मुआवजा दे दिया है और उन्हें बगल के गांव बहरामपुर, कटेहर, सदर वाराणसी में इसके एवज में आवासीय भूमि भी आवंटित की गई है। फिर भी वे अधिकारियों की मिलीभगत से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 29 की सड़क की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। कोर्ट ने इस जनहित याचिका पर 8 नवंबर 2021 को फिर से सुनवाई करने का निर्देश दिया है।
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