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Allahabad high court: जमानत निरस्त कराने की अर्जी पर आजम को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का समय
Wed, 23 Mar 2022 01:06 AM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 23 Mar 2022 01:06 AM IST
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- फोटो : सोशल मीडिया
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पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत अर्जी निरस्त कराने के मामले में राज्य सरकार की ओर से दाखिल अर्जी पर हाईकोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का और समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
राज्य सरकार की ओर से मामले में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। आजम खान फिलहाल अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सरकार ने पूर्व में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ब्यूरो
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राज्य सरकार की ओर से मामले में आधा दर्जन से अधिक याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कोर्ट सभी मामलों की एक साथ सुनवाई कर रहा है। आजम खान फिलहाल अलग-अलग मामलों में जेल में बंद हैं। लेकिन कुछ मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है। सरकार ने पूर्व में मिल चुकी जमानत को निरस्त कराने के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। ब्यूरो
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