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Narendra Giri Case : महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्याकांड में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की गवाही पूरी

Fri, 31 May 2024 05:11 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 31 May 2024 05:11 PM IST
सार

पांच जुलाई से आरोपी आनंद गिरि के वकील रविंद्र पुरी से जिरह करेंगे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरि 20 सितंबर 2021 को बांघबरी मठ के अतिथि कक्ष में फंदे से लटके मिले थे। सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके शिष्य रहे आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। आनंद गिरि चित्रकूट जेल में बंद हैं।

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Akhara Parishad President Ravindra Puri completed in Narendra Giri Case
नरेंद्र गिरि। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

महंत नरेंद्र गिरि आत्महत्या मामले में ट्रॉयल कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गवाह और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की गवाही शुक्रवार को पूरी हो गई। पांच जुलाई से आरोपी आनंद गिरि के वकील रविंद्र पुरी से जिरह करेंगे। नरेंद्र गिरि मामले की सुनवाई जिला अपर एव सत्र न्यायधीश अंजू कनौजिया की अदालत में चल रही है। रविंद्र पुरी ने आनंद गिरि और नरेंद्र गिरि के बीच फोन पर हुई आडियो की पहचान अदालत में की थी।

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यह है मामला

अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे नरेंद्र गिरि 20 सितंबर 2021 को बांघबरी मठ के अतिथि कक्ष में फंदे से लटके मिले थे। सुसाइड नोट के आधार पर आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके शिष्य रहे आनंद गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और सुशील तिवारी को गिरफ्तार किया गया था। आनंद गिरि चित्रकूट जेल में बंद है।
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अमर गिरि के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट


इलाहाबाद जिला न्यायालय ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और श्री मठ बाघंबरी गद्दी के महंत नरेंद्र गिरि की रहस्यम मौत मामले के वादी मुकदमा और गवाह अमर गिरि के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है।

यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश आरपीएस राणा की अदालत ने जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी गुलाब चंद्र अग्रहरि की ओर से दाखिल अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है। इससे पहले 11 दिसंबर 2023 को गैर जमानती वारंट होने पर गवाही से गायब चल रहे अमर गिरि को सीबीआई की हिरासत में पेश किया गया था।

अंडरटेकिंग भी दी थी कि वह गवाही के लिए नियत हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर रहेगा। लेकिन, उस दिन के बाद से फिर से अमर गिरि नियत तारीखों पर गैर हाजिर है। अमर गिरि की ओर से दाखिल अंडरटेकिंग के आधार पर कोर्ट ने पहले जारी हुए गैर जमानती वारंट को वापस ले लिया था,जिसके बाद गवाही शुरू हुई थी। पूरा बयान दर्ज करने के लिए दो जनवरी की तारीख तय थी, लेकिन मंगलवार को फिर से वह गैर हाजिर रहा।

 

अमर गिरि ही हैं वादी मुकदमा


गौरतलब है कि 20 सितंबर 2021 को श्री मठ बाघंबरी गद्दी के अतिथि कक्ष में महंत नरेंद्र गिरि का शव फंदे से कसने के बाद फर्श पर पाया गया था। इसकी एफआईआर जॉर्ज टाउन थाने में अमर गिरि ने दर्ज कराई थी। नरेंद्र गिरि के शिष्य आनंद गिरि समेत बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी इस मामले में आरोपी हैं। 22 सितंबर 2021 से आनंद गिरि चित्रकूट और दो अन्य आरोपी आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी नैनी सेंट्रल जेल में बंद हैं। आनंद गिरि समेत तीनों आरोपियों को अब तक जमानत नहीं मिली है।
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