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हाईकोर्ट की सख्ती के बाद अल्लापुर पार्क से अवैध निर्माण हटाया, ठेकेदार पर मुकदमा दर्ज
Fri, 04 Jun 2021 08:16 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Jun 2021 08:16 PM IST
सार
- नुकसान की वसूली कार्रवाई शुरू, कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस
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allahabad high court
- फोटो : social media
विस्तार
हाईकोर्ट की सख्ती के बाद सरकार ने अल्लापुर पब्लिक पार्क में अवैध निर्माण को हटाते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। अपर महाधिवक्ता ने हाईकोर्ट को यह जानकारी देते हुए बताया कि पार्क को हुए 8 लाख 32 हजार 516 रुपये के नुकसान की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। कनिष्ठ अभियंता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जवाब मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। पार्क से मलबा हटाने व पार्क की बहाली की कार्यवाही की जा रही है।
कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को इस जानकारी को हलफनामे में दाखिल करने और इसकी प्रति याची को देने का आदेश दिया, ताकि याची जवाब दाखिल कर सके। याचिका की अगली सुनवाई 21जून को होगी। कोर्ट ने पब्लिक पार्क में बिना अनुमति अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत का इशारा करते हुए सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है किंतु अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुरोध पर इस उम्मीद से सुनवाई 4 जून के लिए स्थगित की जा रही है ताकि वह स्वयं अधिकारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई से कोर्ट को अवगत करा सकें।
कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है। न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम ने जिस पर पार्क के रख रखाव का दायित्व है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा प्रयागराज के अल्लापुर में पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है। अधिकारियों को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर अपर महाधिवक्ता से कोर्ट को कृत कार्रवाई की जानकारी दी।
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कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता को इस जानकारी को हलफनामे में दाखिल करने और इसकी प्रति याची को देने का आदेश दिया, ताकि याची जवाब दाखिल कर सके। याचिका की अगली सुनवाई 21जून को होगी। कोर्ट ने पब्लिक पार्क में बिना अनुमति अवैध निर्माण में अधिकारियों की मिलीभगत का इशारा करते हुए सरकार को कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। इसके बाद सरकार ने कदम उठाए। कोर्ट ने यह भी कहा था कि वह दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करना चाहती है किंतु अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल के अनुरोध पर इस उम्मीद से सुनवाई 4 जून के लिए स्थगित की जा रही है ताकि वह स्वयं अधिकारियों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई से कोर्ट को अवगत करा सकें।
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कोर्ट ने कहा था कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा व नगर निगम की जानकारी में अवैध निर्माण हो रहा है। न तो अभियंत्रण सेवा ने ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई की और न ही नगर निगम ने जिस पर पार्क के रख रखाव का दायित्व है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज नकवी तथा न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने शैलेश चंद्र मिश्र की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
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याचिका में कानून के विरुद्ध बिना प्राधिकारी की अनुमति लिए ठेकेदार द्वारा प्रयागराज के अल्लापुर में पब्लिक पार्क में निर्माण कराया जा रहा है। इस पर कोर्ट ने कहा था कि यदि अपर महाधिवक्ता की बात सही है तो यह गंभीर मसला है। अधिकारियों को पता है फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। कृत कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी, जिस पर अपर महाधिवक्ता से कोर्ट को कृत कार्रवाई की जानकारी दी।