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UP : दोस्त का सिर कलम करने के आरोपी को जमानत, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

Thu, 29 May 2025 04:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 29 May 2025 04:48 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दोस्त नवीन वर्मा का सिर कलम करने के आरोप में जेल में बंद राजनीतिक दल के नेता टिंकू भार्गव उर्फ यतेंद्र को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने दिया।

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Accused of beheading friend gets bail, High Court pronounces verdict
अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने दोस्त नवीन वर्मा का सिर कलम करने के आरोप में जेल में बंद राजनीतिक दल के नेता टिंकू भार्गव उर्फ यतेंद्र को जमानत दे दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ ने दिया।

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आगरा निवासी भार्गव पर अपने साथी का सिर कलम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। कथित तौर पर पुलिस ने उसे तब हिरासत में लिया, जब वह आगरा के जंगल वाले सिकंदरा अरसेना इलाके के पास कटे हुए सिर को फेंकने के लिए जगह की तलाश कर रहा था। अभियोजन पक्ष के अनुसार भार्गव ने कथित तौर पर अपने दोस्त नवीन की हत्या की साजिश रची। हत्या के बाद भार्गव और उसके सहयोगी ने कथित तौर पर नवीन के शरीर को सिकंदरा में फेंक दिया। वे दूसरे जिले में उसके कटे हुए सिर को ठिकाने लगाने जा रहे थे। इस बीच पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया।
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भार्गव की पहली जमानत जनवरी 2024 में खारिज कर दी गई और यह उसकी दूसरी जमानत याचिका थी। वह अगस्त 2022 से जेल में है। आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट की ओर से भेजी गई स्टेटस रिपोर्ट में दर्ज है कि सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की जांच की गई। आवेदक के गवाहों को प्रभावित करने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। शासकीय अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सशर्त जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। 

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