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धोखाधड़ी कर बैनामा करने में आरोपी की जमानत खारिज
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धोखाधड़ी कर बैनामा करने में आरोपी की जमानत खारिज
प्रयागराज। जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी कर बैनामा करने में आरोपी भैया लाल गौड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज विकास श्रीवास्तव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है ।
प्रकरण कोरांव थाने का है। वादी लक्ष्मण स्वर्णकार की अर्जी पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी का कहना है कि 12 मई 2017 को अभियुक्त भैया लाल गौड़ ने अपने को कमलेश पाल बता कर एक आराजी का बैनामा उसके नाम किया था। जिसमें वादी ने 10 लाख रुपया नगद और 5 लाख रुपये जरिए चेक से भुगतान किया था। बाद में उसे फोन पर बताया गया कि जिस व्यक्ति से आप ने जमीन खरीदी है वह फर्जी कमलेश कुमार पाल है। जबकि असली कमलेश पाल वह है और वही जमीन का मालिक है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कमलेश पाल बनकर फर्जी कागजात के आधार पर धोखाधड़ी कर वादी से पैसा लेकर जमीन का बैनामा कर दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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प्रयागराज। जिला न्यायालय ने धोखाधड़ी कर बैनामा करने में आरोपी भैया लाल गौड़ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज विकास श्रीवास्तव ने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजकुमार सिंह को सुन कर दिया है ।
प्रकरण कोरांव थाने का है। वादी लक्ष्मण स्वर्णकार की अर्जी पर न्यायालय के आदेश से मुकदमा दर्ज किया गया था। वादी का कहना है कि 12 मई 2017 को अभियुक्त भैया लाल गौड़ ने अपने को कमलेश पाल बता कर एक आराजी का बैनामा उसके नाम किया था। जिसमें वादी ने 10 लाख रुपया नगद और 5 लाख रुपये जरिए चेक से भुगतान किया था। बाद में उसे फोन पर बताया गया कि जिस व्यक्ति से आप ने जमीन खरीदी है वह फर्जी कमलेश कुमार पाल है। जबकि असली कमलेश पाल वह है और वही जमीन का मालिक है। अभियुक्त पर आरोप है कि उसने कमलेश पाल बनकर फर्जी कागजात के आधार पर धोखाधड़ी कर वादी से पैसा लेकर जमीन का बैनामा कर दिया था। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अभियुक्त की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। संवाद
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