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नंद बाबा मंदिर मथुरा में नमाज पढ़ने के आरोपी को मिली सशर्त जमानत
Sun, 20 Dec 2020 10:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Sun, 20 Dec 2020 10:42 PM IST
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय
- फोटो : self
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नंद बाबा मंदिर मथुरा में नमाज पढने के आरोपी फैसल खान को सशर्त जमानत दी है।यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने दिया है। बरसाना थाने में एक नवंबर 20 को एफ आई आर दर्ज कराई गई है। जिसमें फैसल के अलावा सह अभियुक्त चाँद मोहम्मद पर बिना पुजारी की सहमति के जबरन नमाज पढने और वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने का आरोप लगाया गया है।
आरोप है कि ऐसा एक समुदाय की आस्था का असम्मान करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से किया गया है। इस कार्य के लिए इन्हें विदेशों से फंड मिला है।
याचीअधिवक्ता का कहना था कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है। खुदायी खिदमतगार के रूप में जाना जाता है। 25 सालों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में जुटा हुआ है। वह मंदिर के भीतर नहीं गया। पुजारी की सहमति से मंदिर के बाहर नमाज पढी। कोर्ट ने याची को साक्ष्यों से छेडछाड न करने,गवाहों पर प्रलोभन या अन्य तरीके से दबाव नही डालेगा, विचारण मे सहयोग करेगा।सोशल मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ वायरल नहीं करेगा।
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आरोप है कि ऐसा एक समुदाय की आस्था का असम्मान करने तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की नीयत से किया गया है। इस कार्य के लिए इन्हें विदेशों से फंड मिला है।
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याचीअधिवक्ता का कहना था कि वह सामाजिक कार्यकर्ता है। खुदायी खिदमतगार के रूप में जाना जाता है। 25 सालों से सांप्रदायिक सौहार्द बनाने में जुटा हुआ है। वह मंदिर के भीतर नहीं गया। पुजारी की सहमति से मंदिर के बाहर नमाज पढी। कोर्ट ने याची को साक्ष्यों से छेडछाड न करने,गवाहों पर प्रलोभन या अन्य तरीके से दबाव नही डालेगा, विचारण मे सहयोग करेगा।सोशल मीडिया में ऐसे फोटोग्राफ वायरल नहीं करेगा।
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