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UP News: विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, पिस्टल सटाकर भूमि बैनामा कराने के मामले में मिली जमानत
Fri, 23 Aug 2024 02:23 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 23 Aug 2024 02:23 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था।
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विधायक अब्बास अंसारी
- फोटो : amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट से विधायक अब्बास अंसारी को शुक्रवार को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने जबरन जमीन का बैनामा कराने के मामले में दर्ज मुकदमे में अब्बास अंसारी समेत तीन लोगों को जमानत दे दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमीन का जबरन बैनामा कराने के मामले में सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला सुनाया।
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बता दें कि न्यायमूर्ति राजबीर सिंह की अदालत ने मामले की सुनवाई कर एक अगस्त को आदेश सुरक्षित कर लिया था। अब्बास अंसारी पर 2023 में गाजीपुर कोतवाली में फखर ने मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि अब्बास व अन्य ने 2012 में जबरन उसकी जमीन का बैनामा करा लिया। इस मामले में अब्बास के वकील जमानत अर्जी पर दलील देते हुए कहा था कि राजनीतिक द्वेष से मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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2012 की घटना की एफआईआर 11 साल बाद 2023 में दर्ज कराई गई थी। अब्बास अंसारी के साथ ही अतिफ रजा और अफरोज खान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। यह मुकदमा गाजीपुर कोतवाली थाना में दर्ज किया गया था। सरकारी वकील ने जमानत का विरोध किया था। हाईकोर्ट ने विधायक अब्बास की जमानत मंजूर कर ली।
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