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पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चलेगा मुकदमा
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पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चलेगा मुकदमा
0 सीबीआई कोर्ट में चल रहे केस में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष न्यायालय सीबीआई लखनऊ में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह और अन्य अभियुक्तों अमन भसीन, अवधेश यादव तथा हरीश गंगवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है तथा तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए और उनकी बीमारी का सत्यापन कराकर मुकदमे की पत्रावली अलग की जाए।
वीरेंद्र सिंह की अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की। पूर्व विधायक पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या का केस बता कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई जांच में आया कि 95 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हुई। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि बुजुर्ग को इतना परेशान किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इंकार कर दिया है।
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0 सीबीआई कोर्ट में चल रहे केस में हस्तक्षेप से हाईकोर्ट का इंकार
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह के खिलाफ विशेष न्यायालय सीबीआई लखनऊ में चल रहे आपराधिक मुकदमे की कार्यवाही पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह और अन्य अभियुक्तों अमन भसीन, अवधेश यादव तथा हरीश गंगवार को सीबीआई कोर्ट में सरेंडर करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है तथा तब तक उनको गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि वीरेंद्र सिंह की जमानत अर्जी पर नियमानुसार निर्णय लिया जाए और उनकी बीमारी का सत्यापन कराकर मुकदमे की पत्रावली अलग की जाए।
वीरेंद्र सिंह की अर्जी पर न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने सुनवाई की। पूर्व विधायक पर हत्या और अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या का केस बता कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी। पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच सीबीआई को सौंपी गई। सीबीआई जांच में आया कि 95 वर्षीय बुजुर्ग की तालाब में डूबने से मौत हुई। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश का कहना था कि बुजुर्ग को इतना परेशान किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज हुआ है। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए राहत देने से इंकार कर दिया है।
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