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69000 सहायक अध्यापक भर्ती: सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी से 48 घंटे में मांगा अनुपालन हलफनामा

Sat, 18 Nov 2023 11:47 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Nov 2023 11:47 AM IST
सार

सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर 25 अगस्त 2021 को गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसका अनुपालन नहीं किया गया।

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69000 Assistant Teacher Recruitment: Secretary seeks compliance affidavit from examination regulatory authorit
अदालत। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रकरण में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी को आदेश का पालन करने के लिए 48 घंटे की मोहलत और दे दी है। साथ ही, गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर एक अंक बढ़ाने के आदेश पर अमल की अनुपालन आख्या तलब की है। बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए कोर्ट ने 21 नवंबर को तय सुनवाई के दौरान नियुक्ति संबंधी प्रगति बताने को कहा है।

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सहायक अध्यापकों की भर्ती को लेकर 25 अगस्त 2021 को गलत उत्तर कुंजी जारी करने पर याचियों को एक नंबर देने का आदेश दिया गया था, लेकिन परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से इसका अनुपालन नहीं किया गया। इससे परेशान याचीगण उपेंद्र कुमार दयाल, अलका दुबे व अन्य की ओर से दाखिल अवमानना याचिकाओं की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सचिव को आदेश पर अमल के लिए 48 घंटे और दिए।

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कोर्ट ने पूछा कि सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजे गए पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार ने याचियों को एक नंबर नहीं दिया। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट मांगी थी लेकिन आदेश का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। याचीगणों का पक्ष अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और राहुल कुमार मिश्र ने रखा।

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