{"_id":"5f22de658ebc3e9fed06c60d","slug":"69-thousand-assistant-teacher-recruitment-answer-is-invited-on-the-appointment-of-sc-on-the-vacant-seats-of-st","type":"story","status":"publish","title_hn":"69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती: एसटी की रिक्त सीटों पर एससी की नियुक्ति पर जवाब तलब","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती: एसटी की रिक्त सीटों पर एससी की नियुक्ति पर जवाब तलब
Thu, 30 Jul 2020 08:21 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 30 Jul 2020 08:21 PM IST
विज्ञापन
jammu court
- फोटो : सोशल मीडिया
69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एसटी कोटे की रिक्त रह गई सीटें एससी अभ्यर्थियों से भरे जाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। एससी अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर एसटी कोटे की रिक्त सीटों पर नियुक्ति की मांग की है।
ओम पाल सिंह और 155 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14490 पद आरक्षित थे जबकि एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे।
सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। सभी को नियुक्ति मिल गई इसके बावजूद एसटी कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना था कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
विज्ञापन
याचीगण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका। यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचीगण चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
ओम पाल सिंह और 155 अन्य की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने सुनवाई की। याचीगण के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना है कि 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती में एससी अभ्यर्थियों के लिए 14490 पद आरक्षित थे जबकि एसटी कोटे के लिए 1380 पद आरक्षित थे।
विज्ञापन
सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट बनने के बाद एसटी के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। सभी को नियुक्ति मिल गई इसके बावजूद एसटी कोटे की 1110 सीटें रिक्त हैं। अधिवक्ता का कहना था कि 1994 की आरक्षण नियमावली के अनुसार यदि एसटी कोटे की सीटें अभ्यर्थी न मिलने के कारण रिक्त रह जाती हैं तो उनको एससी कोटे के अभ्यर्थियों से भरा जाए।
विज्ञापन
याचीगण का कहना है कि वह सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल हुए थे मगर मेरिट में नहीं आ पाने के कारण चयन नहीं हो सका। यदि इन रिक्त पदों को एससी अभ्यर्थियों से भरा जाता है तो याचीगण चयनित हो सकते हैं। कोर्ट ने इस मामले में सचिव को नौ सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।