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Prayagraj News: 68500 शिक्षक भर्ती मामला, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी
Fri, 04 Sep 2020 05:26 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2020 05:26 PM IST
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68500 teachers recruitment case news
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाए जाने संबंधी अपने आदेश का पालन न करने पर सचिव बेसिक शिक्षा परिषद को चेतावनी दी है। कोर्ट ने सचिव को 14 सितंबर तक आदेश का पालन करने का अंतिम अवसर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 20 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था। एक अंक मिलने के कारण याची सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए योग्य हो गई थी। इसके बाद परिषद ने न तो याची को काउंसलिंग के लिए बुलाया और न ही कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो सचिव 15 सितंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने नेहा परवीन की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने 30 जुलाई 20 के आदेश से याची को काउंसलिंग के लिए बुलाने का निर्देश दिया था। इससे पहले कोर्ट के आदेश पर याची को एक अंक दिया गया था। एक अंक मिलने के कारण याची सहायक अध्यापक की नियुक्ति के लिए योग्य हो गई थी। इसके बाद परिषद ने न तो याची को काउंसलिंग के लिए बुलाया और न ही कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल किया। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है।
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