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फांसी के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपील दाखिल
Updated Thu, 18 Jan 2018 01:05 AM IST
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फांसी के खिलाफ सुरेंद्र कोली की अपील दाखिल
0 कोर्ट ने कोली को जारी किया नोटिस, जिला अदालत से रिकार्ड तलब
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
निठारी कांड के अभियुक्त सुरेंद्र कोली ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने उसकी अपील सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अपील के दाखिले की सूचना अभियुक्त को दी जाए तथा उससे यह भी पूछा जाए कि वह इस मामले में कोई वकील नियुक्त करना चाहता है या अदालत अपनी ओर से न्यायमित्र नियुक्त कर दें। चूंकि कोली ने जेल से अपील दाखिल की है लिहाजा कोर्ट ने न्यायमित्र नियुक्त करने के संबंध में औपचारिक जानकारी मांगी है।
अपील पर न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और केस को देखते हुए कार्यालय जिला न्यायालय से मामले के रिकार्ड तलब कर जल्दी से जल्दी पेपर बुक तैयार करें। अपील पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। आदेश की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2017 में गाजियाबाद जिला अदालत ने सुरेंद्र कोली को एक नाबालिग लड़की से दुराचार के बाद हत्या और उसके शरीर के अंग खा जाने के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। सुरेंद्र कोली अब तक निठारी के नौ मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
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0 कोर्ट ने कोली को जारी किया नोटिस, जिला अदालत से रिकार्ड तलब
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
निठारी कांड के अभियुक्त सुरेंद्र कोली ने फांसी की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दाखिल की है। कोर्ट ने उसकी अपील सुनवाई हेतु स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा है कि अपील के दाखिले की सूचना अभियुक्त को दी जाए तथा उससे यह भी पूछा जाए कि वह इस मामले में कोई वकील नियुक्त करना चाहता है या अदालत अपनी ओर से न्यायमित्र नियुक्त कर दें। चूंकि कोली ने जेल से अपील दाखिल की है लिहाजा कोर्ट ने न्यायमित्र नियुक्त करने के संबंध में औपचारिक जानकारी मांगी है।
अपील पर न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की पीठ सुनवाई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि अभियुक्त के आपराधिक इतिहास और केस को देखते हुए कार्यालय जिला न्यायालय से मामले के रिकार्ड तलब कर जल्दी से जल्दी पेपर बुक तैयार करें। अपील पर छह सप्ताह के बाद सुनवाई होगी। आदेश की एक प्रति संबंधित जेल के अधीक्षक को देने का निर्देश दिया है। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2017 में गाजियाबाद जिला अदालत ने सुरेंद्र कोली को एक नाबालिग लड़की से दुराचार के बाद हत्या और उसके शरीर के अंग खा जाने के मामले में फांसी की सजा सुनाई थी। सुरेंद्र कोली अब तक निठारी के नौ मामलों में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है।
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