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म हत्वपूर्ण विभागोो को इंटरनेट सुविधा देने का निर्देश
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महत्वपूर्ण विभागों को डिजिटल
इंडिया के तहत सुविधाएं दे सरकार
0 महाधिवक्ता कार्यालय और शिक्षा विभाग जैसे दफ्तरों को वाईफाई की सुविधा देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को महाधिवक्ता कार्यालय और शिक्षा विभाग जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभागों को डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने समय से याचिका पर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सरकार को इलाहाबाद और लखनऊ स्थित महाधिवक्ता कार्यालय को इंटरनेट और वाई-फाई सुविधा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से एक जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी डीएम को इस आशय का निर्देश जारी करें, ताकि कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके और मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मो. मोईन कुरैशी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर मांगी गई जानकारी 12 जुलाई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि विभागों से मांगी गई जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से ई-मेल के जरिए दी जाए। जहां दस्तावेज तलब हों, वहां पत्रावली के साथ संदेश वाहक भेजे जाएं। कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इंकार की कहावत को सरकार मांगी गई जानकारी समय पर न देकर चरितार्थ कर रही है। हाईकोर्ट में मुकदमों की भारी संख्या है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा सक्षम और प्रभावी सिस्टम न्याय प्रशासन की आत्मा है। भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, बिना कनेक्टिविटी और इंटरनेट के इस लक्ष्य को पाना मुमकिन नहीं है।
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महत्वपूर्ण विभागों को डिजिटल
इंडिया के तहत सुविधाएं दे सरकार
0 महाधिवक्ता कार्यालय और शिक्षा विभाग जैसे दफ्तरों को वाईफाई की सुविधा देने का निर्देश
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को महाधिवक्ता कार्यालय और शिक्षा विभाग जैसे अन्य महत्वपूर्ण विभागों को डिजिटल इंडिया के तहत इंटरनेट की सुविधाएं मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने समय से याचिका पर मांगी गई जानकारी न देने पर राज्य सरकार को इलाहाबाद और लखनऊ स्थित महाधिवक्ता कार्यालय को इंटरनेट और वाई-फाई सुविधा देने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव से एक जुलाई तक अनुपालन रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि वह प्रदेश के सभी डीएम को इस आशय का निर्देश जारी करें, ताकि कोर्ट द्वारा मांगी गई जानकारी तुरंत उपलब्ध हो सके और मुकदमों की सुनवाई में अनावश्यक देरी से बचा जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की खंडपीठ ने मो. मोईन कुरैशी की जनहित याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचिका पर मांगी गई जानकारी 12 जुलाई को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने कहा कि विभागों से मांगी गई जानकारी इलेक्ट्रानिक माध्यम से ई-मेल के जरिए दी जाए। जहां दस्तावेज तलब हों, वहां पत्रावली के साथ संदेश वाहक भेजे जाएं। कोर्ट ने कहा कि न्याय में देरी न्याय से इंकार की कहावत को सरकार मांगी गई जानकारी समय पर न देकर चरितार्थ कर रही है। हाईकोर्ट में मुकदमों की भारी संख्या है और प्रतिदिन हजारों की संख्या में मुकदमे दाखिल हो रहे हैं। कोर्ट ने कहा सक्षम और प्रभावी सिस्टम न्याय प्रशासन की आत्मा है। भारत सरकार ने 2015 में डिजिटल इंडिया का नारा दिया है, बिना कनेक्टिविटी और इंटरनेट के इस लक्ष्य को पाना मुमकिन नहीं है।
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