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मोबाइल फोन हैकिंग पर कार्रवाई का निर्देश
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मोबाइल फोन हैकिंग पर पुलिस को कार्रवाई का निर्देश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को अधिवक्ता का मोबाइल हैक किए जाने की घटना पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हैकिंग ऐसा अपराध है, जिससे लोगों के निजता के अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। पुलिस को इन अधिकारों की रक्षा कर कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह एसएसपी को अपनी लिखित शिकायत दे और एसएसपी उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।
अधिवक्ता नियाज अहमद खान की याचिका पर न्यायमूर्ति केएन बाजपेयी और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची का मोबाइल फोन जून 2018 में हैक कर लिया गया था। उसने पांच जून को इसकी शिकायत पंजीकृत डाक से की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची के वैयक्तिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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प्रयागराज। हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को अधिवक्ता का मोबाइल हैक किए जाने की घटना पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि हैकिंग ऐसा अपराध है, जिससे लोगों के निजता के अधिकार और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन होता है। पुलिस को इन अधिकारों की रक्षा कर कानून व्यवस्था कायम रखनी चाहिए। कोर्ट ने याची से कहा है कि वह एसएसपी को अपनी लिखित शिकायत दे और एसएसपी उस पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।
अधिवक्ता नियाज अहमद खान की याचिका पर न्यायमूर्ति केएन बाजपेयी और न्यायमूर्ति इफाकत अली खान की पीठ ने सुनवाई की। याचिका में कहा गया कि याची का मोबाइल फोन जून 2018 में हैक कर लिया गया था। उसने पांच जून को इसकी शिकायत पंजीकृत डाक से की। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। याची के वैयक्तिक स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का हनन हो रहा है। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोर्ट ने इसे गंभीर मामला मानते हुए एसएसपी को कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
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