फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   27-year-long legal battle in SC/ST case ends; all accused acquitted.

अदालत : एससी/एसटी के मामले में 27 साल चली कानूनी लड़ाई, सभी आरोपी बरी

Thu, 01 Oct 2026 04:22 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 01 Oct 2026 04:22 PM IST
सार

जिला न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य मामलों में 27 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन फैसला आने से पहले एक आरोपी गुड्डू उर्फ रामनरेश दम तोड़ चुका था।

विज्ञापन
27-year-long legal battle in SC/ST case ends; all accused acquitted.
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला न्यायालय ने एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य मामलों में 27 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन फैसला आने से पहले एक आरोपी गुड्डू उर्फ रामनरेश दम तोड़ चुका था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर निवासी वादी बेनीराम ने बहरिया थाने में जून 1999 को एससी/एसटी एक्ट सहित विभिन्न आरोप में एफआईआर दर्ज कराई थी।

विज्ञापन


आरोप था कि ईंट भट्ठा मालिक और उसके साथियों ने 15 मजदूरों की मजदूरी रोकी, गालीगलौज की और बंधुआ मजदूर बनाकर काम कराया। मामले में फूलचंद्र, पप्पू, रामखेलावन और गुड्डू को आरोपी बनाया गया था।अपर सत्र न्यायाधीश परवेज अख्तर की अदालत ने पाया कि आरोप तय होने के बाद 17 साल से ज्यादा समय बीतने के बावजूद अभियोजन पक्ष एक भी गवाह पेश नहीं कर सका।
विज्ञापन


पुलिस की ओर से भेजे गए समन पर पता चला कि दर्ज पतों पर न तो कोई गवाह मिला और न ही वादी बेनीराम का कोई सुराग लगा। इस पर न्यायालय ने कहा कि प्राथमिकी या पुलिस की चार्जशीट के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने माना कि आरोपियों को अदालत के चक्कर काटने पर मजबूर करना और केस को अनिश्चितकाल तक लंबित रखना त्वरित न्याय के मौलिक अधिकार का सीधा हनन है। इसी के साथ जीवित बचे तीन आरोपियों फूलचंद्र, पप्पू व रामखेलावन को दोषमुक्त कर दिया है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed