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रत्ना सिंह के खिलाफ वारंट जारी

Tue, 22 Jan 2019 01:03 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jan 2019 01:03 AM IST
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रत्ना सिंह के खिलाफ वारंट जारी
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पूर्व सांसद रत्ना सिंह के खिलाफ वारंट
प्रयागराज। मतदान के दौरान मतपेटिका में पानी डाल कर व्यवधान उत्पन्न करने के दो मुकदमे में उपस्थित न होने पर पूर्व सांसद राजकुमारी रत्ना सिंह के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने जमानती वारंट जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई छह फरवरी 2019 को होगी।
यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने एडीजीसी राजेश गुप्ता और विशेष अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह उर्फ गोपाल सिंह को सुनकर दिया है। घटना 16 फरवरी 1998 की प्रतापगढ़ के बाघराय थाने के बेधनगोपाल गांव स्थित मतदान केंद्र की है। आरोप है कि राजकुमारी रत्ना सिंह की मौजूदगी में मतदान बूथ में उनके समर्थकों ने मतपेटिका में पानी डाल दिया और मतदान बाधित किया था। पीठासीन अधिकारी की शिकायत पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में दो मुकदमे दर्ज किए गए थे।
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पूर्व विधायक के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
प्रयागराज। पारिवारिक विवाद के एक मुकदमे में उपस्थित न होने पर पूर्व विधायक सुरेश भारती के खिलाफ स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
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यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने जेष्ठ अभियोजन अधिकारी हरिओंकार सिंह और राधा कृष्ण को सुनकर दिया है। कोर्ट ने मुकदमा वादिनी के गैर हाजिर होने पर उपस्थित होने के लिए वारंट जारी किया है।

घटना 27 मई 2014 की प्रतापगढ़ के कोतवाली थाने की है। वादिनी गिरिशा भारती ने अपने जेठ पूर्व विधायक सुरेश भारती के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि वादिनी के पति की मौत के बाद उसकी संपत्ति को लेकर विवाद था। पूर्व विधायक ने उसके किराएदार का सामान फेंक दिया था।
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