फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   घाटालेबाज कंपनी निदेशकों की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

घाटालेबाज कंपनी निदेशकों की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार

Thu, 28 Mar 2019 08:18 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 28 Mar 2019 08:18 PM IST
विज्ञापन
घाटालेबाज कंपनी निदेशकों की गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
लखनऊ के लिए खास
विज्ञापन

0000000000000000000000000

घोटालेबाज निदेशकों की
गिरफ्तारी पर रोक से इंकार
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सहारनपुर की कारपोरेट कंपनियों के निदेशकों नसीम अहमद और उनके परिवार के अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। इन सभी पर फर्जी कंपनियां बनाकर 78.75 करोड़ रुपये का घोटाला करने का आरोप है। नसीम के अलावा बानो बेगम, फरीदा बेगम और मोहम्मद इकबाल ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए याचिका दाखिल की थी।

याचिका पर न्यायमूर्ति एनए मुनीस और न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की पीठ ने सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि याचीगण पर घोटाले के काफी गंभीर आरोप हैं। सीबीआई के अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश ने याचिका का विरोध किया। मामले के अनुसार याचीगण सहारनपुर के मिर्जापुर गांव के रहने वाले हैं। नई दिल्ली में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज है। सुप्रीमकोर्ट के हस्तक्षेप पर याचीगण के खिलाफ ईडी और सीबीआई ने जांच शुरू की। सीबीआई के अधिवक्ता का कहना था कि याचीगण ने 17 कारपोरेट कंपनियों में जमा 1253.33 लाख रुपये की 40 फीसदी रकम अन्य खातों में ट्रांसफर कर हड़प ली है। बचाव में कहा गया कि कई एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं। जांच पूरी होने तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed