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श्रम कानूनों का पालन न करने पर 18 अस्पतालों को नोटिस
ब्यूरो/अमर उजाला इलाहाबाद
Updated Sat, 23 May 2015 01:07 AM IST
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इलाहाबाद। शहर में संचालित हो रहे निजी अस्पतालों में श्रम कानूनों का पालन न होने पर मुख्य चिकित्साधिकारी ने नोटिस जारी किया है। मंडलायुक्त के आदेशों का हवाला देते हुए कहा है कि निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लीनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर, मेडिकल एजेंसी, मेडिकल स्टोर में कार्यरत फार्मेसिस्ट, नर्स, एक्सरे, लैब तकनीशियन आदि कर्मचारियों के साथ श्रम कानूनों का पालन नहीं हो रहा है।
चिकित्सकीय सेंटर श्रम कानूनों का पालन करें और अपने यहां तैनात कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं/लाभों का पालन करें। सीएमओ ने जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया है उनमें द्वारिका हॉस्पिटल, भोला हॉस्पिटल, बाला जी इंस्टीट्यूट, बिजया हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर, जैन हॉस्पिटल, यश हॉस्पिटल, ऊषा हॉस्पिटल, सरोज हॉस्पिटल, द्विवेदी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, साकेत हॉस्पिटल, स्वस्ति हॉस्पिटल, मां शारदा हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, पशुपति नर्सिंग होम, जेसी मैटरनिटी सेंटर, पार्वती हॉस्पिटल, आशुतोष हॉस्पिटल, ईषी हॉस्पिटल के नाम शामिल है।
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चिकित्सकीय सेंटर श्रम कानूनों का पालन करें और अपने यहां तैनात कर्मचारियों को दी जाने वाली सभी सुविधाओं/लाभों का पालन करें। सीएमओ ने जिन अस्पतालों को नोटिस जारी किया है उनमें द्वारिका हॉस्पिटल, भोला हॉस्पिटल, बाला जी इंस्टीट्यूट, बिजया हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर, जैन हॉस्पिटल, यश हॉस्पिटल, ऊषा हॉस्पिटल, सरोज हॉस्पिटल, द्विवेदी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर, साकेत हॉस्पिटल, स्वस्ति हॉस्पिटल, मां शारदा हॉस्पिटल, कैलाश हॉस्पिटल, पशुपति नर्सिंग होम, जेसी मैटरनिटी सेंटर, पार्वती हॉस्पिटल, आशुतोष हॉस्पिटल, ईषी हॉस्पिटल के नाम शामिल है।
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