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राम जन्म
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राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला मामला
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बचाव पक्ष की बहस समाप्त
प्रयागराज। राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमला मामले में बचाव पक्ष की बहस सोमवार को पूरी हो गई है। मंगलवार को अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष का जवाब दिया जाएगा। प्रकरण की सुनवाई एडीजे दिनेश चंद कर रहे हैं। घटना पांच जुलाई 2005 की राज जन्मभूमि थाने की है। राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला कर विस्फोट किया गया था। इसमें शामिल पांचों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। घटना में दो नागरिक की भी मौत हो गई थी। सात लोग घायल हुए थे। डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि प्रकरण में पांच आरोपी डॉ. इरफान, मो. नसीम, मो. अजीज, आशिक इकबाल उर्फ फारूक और मो. शकील नैनी जेल में बंद है। हाईकोर्ट के आदेश से प्रकरण की सुनवाई इलाहाबाद जिला न्यायालय में हो रही है। अभियोजन के 57 गवाह और कोर्ट द्वारा तलब छह गवाहों का साक्ष्य हो चुका है। अभियोजन की बहस समाप्त हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शमसुल हसन और आरिफ अली ने पक्ष रखा। सोमवार को बचाव पक्ष की बहस समाप्त हो गई।
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बचाव पक्ष की बहस समाप्त
प्रयागराज। राम जन्मभूमि पर हुए आतंकी हमला मामले में बचाव पक्ष की बहस सोमवार को पूरी हो गई है। मंगलवार को अभियोजन की ओर से बचाव पक्ष का जवाब दिया जाएगा। प्रकरण की सुनवाई एडीजे दिनेश चंद कर रहे हैं। घटना पांच जुलाई 2005 की राज जन्मभूमि थाने की है। राम जन्मभूमि परिसर पर आतंकी हमला कर विस्फोट किया गया था। इसमें शामिल पांचों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। घटना में दो नागरिक की भी मौत हो गई थी। सात लोग घायल हुए थे। डीजीसी गुलाब चंद अग्रहरि ने बताया कि प्रकरण में पांच आरोपी डॉ. इरफान, मो. नसीम, मो. अजीज, आशिक इकबाल उर्फ फारूक और मो. शकील नैनी जेल में बंद है। हाईकोर्ट के आदेश से प्रकरण की सुनवाई इलाहाबाद जिला न्यायालय में हो रही है। अभियोजन के 57 गवाह और कोर्ट द्वारा तलब छह गवाहों का साक्ष्य हो चुका है। अभियोजन की बहस समाप्त हो चुकी है। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शमसुल हसन और आरिफ अली ने पक्ष रखा। सोमवार को बचाव पक्ष की बहस समाप्त हो गई।