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केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को समन
Updated Fri, 30 Jun 2017 10:28 PM IST
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केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को समन
0 गवाही देने के लिए कोर्ट में तलब
इलाहाबाद (ब्यूरो)। जिला न्यायालय ने जवाहर हत्याकांड में बचाव पक्ष की मांग पर सफाई साक्ष्य के लिए केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई सात जुलाई 2017 को होगी। यह आदेश एडीजे रमेश चंद्र ने बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।
शुक्रवार को जवाहर हत्याकांड प्रकरण की सुनवाई हुई। जेल से करवरिया बंधुओं को पेश किया गया। मामला सफाई साक्ष्य में चल रहा है। बचाव पक्ष की ओर से अर्जी देकर कहा गया है कि घटना के दिन कपिल मुनि करवरिया और राम चंद्र उर्फ कल्लू भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कलराज मिश्र से मिलने लखनऊ गए थे और उनसे मुलाकात की थी। दौरान विवेचना सीबीसीआईडी ने कलराज मिश्र का बयान भी दर्ज किया है। यह तर्क रखा गया कि कलराज मिश्र की गवाही होना आवश्यक है। उनको वह बतौर सफाई साक्षी प्रस्तुत करना चाहता है। इसके पूर्व बचाव पक्ष ने कलराज मिश्र का बयान दर्ज किए जाने के लिए कमीशन जारी किए जाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के दिल्ली स्थित पते पर समन भेजे जाने का आदेश दिया है।
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0 गवाही देने के लिए कोर्ट में तलब
इलाहाबाद (ब्यूरो)। जिला न्यायालय ने जवाहर हत्याकांड में बचाव पक्ष की मांग पर सफाई साक्ष्य के लिए केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र को तलब किया है। कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया है। प्रकरण की अगली सुनवाई सात जुलाई 2017 को होगी। यह आदेश एडीजे रमेश चंद्र ने बचाव पक्ष की अर्जी पर सुनवाई के बाद दिया है।
शुक्रवार को जवाहर हत्याकांड प्रकरण की सुनवाई हुई। जेल से करवरिया बंधुओं को पेश किया गया। मामला सफाई साक्ष्य में चल रहा है। बचाव पक्ष की ओर से अर्जी देकर कहा गया है कि घटना के दिन कपिल मुनि करवरिया और राम चंद्र उर्फ कल्लू भाजपा के पूर्व अध्यक्ष कलराज मिश्र से मिलने लखनऊ गए थे और उनसे मुलाकात की थी। दौरान विवेचना सीबीसीआईडी ने कलराज मिश्र का बयान भी दर्ज किया है। यह तर्क रखा गया कि कलराज मिश्र की गवाही होना आवश्यक है। उनको वह बतौर सफाई साक्षी प्रस्तुत करना चाहता है। इसके पूर्व बचाव पक्ष ने कलराज मिश्र का बयान दर्ज किए जाने के लिए कमीशन जारी किए जाने की मांग की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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सुनवाई के बाद कोर्ट ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के दिल्ली स्थित पते पर समन भेजे जाने का आदेश दिया है।