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जीपीएफ घोटाले पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट तलब
Updated Wed, 06 Sep 2017 09:07 PM IST
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जीपीएफ घोटाले पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बलिया में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपये के जीपीएफ घोटाले की जांच कर रही सीबीआई से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई को चार अक्तूबर तक बताने के लिए कहा है कि जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच तीन माह में पूरी कर ले। जीपीएफ घोटाले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है।
बलिया के भीम सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ इस मामले की जांच कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बलिया में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार से मिली धनराशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सरकार को वापस न करके उसे भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया और इसी में से करीब डेढ़ करोड़ रुपये बाद में अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को वेतन के तौर पर दिया गया। इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है। कोर्ट ने आठ अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अगली सुनवाई चार अक्तूबर को होगी।
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जीपीएफ घोटाले पर सीबीआई जांच की रिपोर्ट तलब
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने बलिया में माध्यमिक शिक्षा विभाग में हुए करोड़ों रुपये के जीपीएफ घोटाले की जांच कर रही सीबीआई से प्रगति रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सीबीआई को चार अक्तूबर तक बताने के लिए कहा है कि जांच में अब तक क्या प्रगति हुई है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई इस मामले की जांच तीन माह में पूरी कर ले। जीपीएफ घोटाले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर सीबीआई कर रही है।
बलिया के भीम सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति अरुण टंडन और न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की पीठ इस मामले की जांच कर रही है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि बलिया में माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार से मिली धनराशि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद सरकार को वापस न करके उसे भविष्य निधि खाते में जमा करवा दिया और इसी में से करीब डेढ़ करोड़ रुपये बाद में अवैध रूप से नियुक्त अध्यापकों को वेतन के तौर पर दिया गया। इस मामले में कई अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका है। कोर्ट ने आठ अगस्त को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। अगली सुनवाई चार अक्तूबर को होगी।
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