फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित कोर्ट में दी जाए अर्जी

मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित कोर्ट में दी जाए अर्जी

Thu, 02 May 2019 09:22 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 02 May 2019 09:22 PM IST
विज्ञापन
मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित कोर्ट में दी जाए अर्जी
मुकदमों की शीघ्र सुनवाई के लिए
विज्ञापन

संबंधित कोर्ट में दी जाए अर्जी
0 हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल होने से गरीब वादकारियों संग होता है अन्याय
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कहा है कि विचाराधीन मुकदमे की शीघ्र सुनवाई के लिए संबंधित न्यायालय में ही अर्जी दी जानी चाहिए और सुनवाई कर रही अदालत उचित कारण होने पर अर्जी पर आदेश दे।
शीघ्र सुनवाई की अर्जी पर हाईकोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को विचाराधीन मुकदमे की शीघ्र सुनवाई का आदेश देने से उन लोगों के साथ अन्याय होता है, जो गरीबी के कारण हाईकोर्ट नहीं आ सकते। उनका नुकसान होता है। ऐसे में मुकदमे को जल्दी सुने जाने की अर्जी उसी कोर्ट में दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा है कि यदि याची अर्जी देता है तो नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाए। 2018 से याची का मुकदमा सक्षम अधिकारी जिलाधिकारी आर्बिट्रेटर एटा के समक्ष विचाराधीन है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल तथा न्यायमूर्ति आरआर अग्रवाल की खंडपीठ ने अभिषेक गोयल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याचिका पर विपक्षी अधिवक्ता आरके जायसवाल ने कोर्ट को अली शाद उस्मानी केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि सामान्यत: हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय को मुकदमे को शीघ्र तय करने का आदेश देने से बचना चाहिए, क्योंकि यह वादकारियों का अलग वर्ग बनाता है, जिसके मुकदमे जल्दी सुने जाएंगे। यह गरीब व हाईकोर्ट आने में असमर्थ वादकारियों के हितों के खिलाफ है। यह सिद्धांत अधिकरणों, अर्ध न्यायिक अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होगा। याची का अधिक मुआवजे का मामला अर्बिट्रेटेर के समक्ष विचाराधीन है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed