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Aligarh News: छेड़खानी के तीन दोषियों को तीन वर्ष का कारावास

Sun, 09 Nov 2025 02:13 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, अलीगढ़ Updated Sun, 09 Nov 2025 02:13 AM IST
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Three people convicted of molestation get three years' imprisonment
अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम माधवी सिंह के न्यायालय ने घर में घुसकर मारपीट और छेड़खानी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए तीन-तीन साल के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषियों को अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
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थाना सिकंदराराऊ में एक महिला ने तहरीर देकर कहा था कि 18 मई 2023 को रात्रि करीब 9:30 बजे कुछ लोग उनके घर में घुस आए और उनको व परिवार के अन्य सदस्यों को पीटा। आरोपियों ने महिला के साथ अश्लील हरकतें कीं और उसके कपड़े फाड़ दिए।
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हमलावर लाठी-डंडे और सरिया जैसे हथियार लेकर आए थे। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने महिला की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत तीनों आरोपी कबीर, कफील और हदीस को दोषी करार देते हुए तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।
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