फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Aligarh News ›   The bail verification report not reach the court in five months

Aligarh News: जमानत हुए पांच माह गुजरे, फिर भी नहीं हुई रिहाई, लटका जमानतियों का सत्यापन

Mon, 16 Jan 2023 08:00 AM IST
अलीगढ़ ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: अलीगढ़ ब्यूरो Updated Mon, 16 Jan 2023 08:00 AM IST
सार

रोरावर पुलिस ने गढ़िया एलमपुर बन्नादेवी के युवक को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में एडीजे 9 पांच महीने पहले जमानत मंजूर की। एसीजेएम न्यायालय से बन्नादेवी पुलिस को जमानतियों की सत्यापन रिपोट मांगी। जो आज तक सत्यापन थाने से न्यायालय नहीं पहुंची।

विज्ञापन
The bail verification report not reach the court in five months
यूपी पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

पुलिस की अजीब-अजीब कहानी आए दिन सामने आती हैं। ऐसा ही मामला बन्नादेवी पुलिस का सामने आया है। पांच माह पहले दो जमानतियों का सत्यापन बन्नादेवी थाने भेजा गया, मगर आज तक सत्यापन होकर रिपोर्ट अदालत नहीं पहुंची। इस वजह से अपराधी की रिहाई नहीं हो सकी। अब इस मामले में बन्नादेवी पुलिस के खिलाफ अदालत में अर्जी दायर की गई है, जिस पर न्यायालय ने ब्योरा तलब करते हुए सोमवार की तारीख नियत की है।

विज्ञापन


इस मामले में जानकारी देते हुए अधिवक्ता वीरपाल सिंह जादौन ने बताया कि रोरावर पुलिस ने गढ़िया एलमपुर बन्नादेवी के आकाश को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में एडीजे 9 की अदालत से 17 अगस्त अगस्त को जमानत मंजूर कर ली गई। इसके बाद एसीजेएम न्यायालय में जमानती आवेदन दाखिल किए गए, जिस पर 26 अगस्त को दो जमानतियों एलमपुर के ही मदन सिंह व सुरेश का सत्यापन कराने की प्रक्रिया हुई। जिस पर एसीजेएम न्यायालय से बन्नादेवी पुलिस को प्रपत्र भेजे गए। आरोप है कि इसके बाद से लेकर आज तक सत्यापन रिपोर्ट थाने से न्यायालय नहीं पहुंची।
विज्ञापन


लगातार आकाश के परिजन इलाका पुलिस से प्रयास करते रहे। मगर सुनवाई न होने पर अब अधिवक्ता के जरिये न्यायालय में अर्जी दायर की गई। अधिवक्ता के अनुसार इस मामले में बन्नादेवी पुलिस द्वारा जमानती सत्यापन रिपोर्ट न दिए जाने के कारण पांच माह से आकाश अभिरक्षा में है और उसकी रिहाई नहीं हो पाई। इसके लिए बन्नादेवी पुलिस जिम्मेदार है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस पर एसीजेएम तृतीय की अदालत में पुलिस के खिलाफ मुकदमे का अनुरोध किया है, जिस पर अदालत ने थाना पुलिस से ब्योरा तलब करते हुए सोमवार की तारीख नियत की है। इधर, इस मामले में इंस्पेक्टर बन्नादेवी का कहना है कि यह संभव नहीं है। जरूर रिपोर्ट कहीं मिस हुई होगी। सोमवार को न्यायालय में अपना पक्ष रखा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed