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UP News: अलीगढ़ में दो महीने के लिए धारा 144 लागू, पढ़ें किन कारणों से प्रशासन ने लिया यह फैसला

Mon, 16 Jan 2023 08:10 PM IST
चमन शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, अलीगढ़ Published by: चमन शर्मा Updated Mon, 16 Jan 2023 08:10 PM IST
सार

अलीगढ़ में 16 जनवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी है। आदेश की प्रति सभी तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो वह दंडनीय होगा।

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Section 144 in force for two months in Aligarh
धारा 144 - फोटो : Social Media

विस्तार

अलीगढ़ में गणतंत्र दिवस, महाशिवरात्रि, होली, यूपी बोर्ड परीक्षा को देखते हुए दो महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। 16 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक दण्ड प्रक्रिया संहिता के सेक्शन 144 लागू रहेगा। 

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डीएम इंद्र विक्रम सिंह के निर्देश पर एडीएम प्रशासन डीपी पाल ने जनपद  में 16 जनवरी से 15 मार्च तक धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश की प्रति सभी तहसील, थाना, विकासखण्ड, स्कूलों, नगर पालिका, नगर पंचायत पर चस्पा होगी। यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है, तो धारा 188 आईपीसी के अंतर्गत तथा अन्य सुसंगत अधिनियम एवं विधिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।
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इन कारणों से लगी धारा 144

  • 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस
  • 5 फरवरी को मो हजरत अली का जन्म दिवस
  • 18 फरवरी को महाशिवरात्रि
  • 7 मार्च को होलिका दहन
  • 8 मार्च को होली व शबे बरात
  • 9 मार्च को होली 
  • सन्निकट नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन
  • यूपी बोर्ड परीक्षा
  • सीबीएसई बोर्ड परीक्षा
  • विश्वविद्यालय की परीक्षाएं
  • कोविड 19 के प्रकोप 


यह है धारा 144
धारा 144 जहां लागू होगी, उस क्षेत्र या सीमा में चार अथवा उससे ज्यादा लोग एक साथ एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते। साथ ही उस स्थान पर आमजन के हथियार लेकर पहुंचने या इकट्ठे होने पर भी पाबंदी लग जाती है ।

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